जगदलपुर31 मिनट पहले
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फाइल फोटो
छत्तीसगढ़ के बस्तर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 दुकानदारों पर कुल 18 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। अपर कलेक्टर हरेश मंडावी ने जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि, खाद्य सामाग्री में मिलावट कर बेचने की शिकायत प्रशासन को मिली थी। जिसके बाद मामले की जांच की गई। जांच में सारे तथ्य सही पाए गए। 2 दुकानों पर 5-5 लाख और गोल्ड रिफाइंड राइस ब्रांड ऑइल निर्माता फर्म और विक्रेता पर 8 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
अपर कलेक्टर हरेश मंडावी ने बताया कि, बस्तर डेयरी फार्म के दूध उत्पादों में फैट की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। एक ग्राहक ने इसकी शिकायत की थी। दोनों ही पक्षों को सुनने और मामले की जांच करने के बाद डेयरी फार्म पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जगदलपुर शहर में ही स्थित जैन स्वीट्स में रसगुल्ला अमानक पाया गया था। इसकी भी शिकायत की गई थी। ग्राहक की शिकायत के बाद लैब टेस्ट करवाया गया। जिसमें रसगुल्ले की क्वालिटी खराब थी।

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इसलिए जैन स्वीट्स पर भी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तीसरा प्रकरण सर्वोत्तम गोल्ड रिफाइंड राइस ब्रांड ऑइल निर्माता फर्म पर 5 लाख और विक्रेता पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा है।अपर कलेक्टर हरेश मंडावी ने कहा कि, प्रशासन की टीम भी समय-समय पर होटलों में जाकर खाद्य सामग्रियों की जांच करती है। एक साथ 3 लोगों पर 18 लाख रुपए की कार्रवाई करने से अब अन्य व्यापारी भी सतर्क रहेंगे। खाद्य सामाग्री में मिलावट करने से बचेंगे।