Ministry of Road transport and Highway : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पिछले दिनों केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में कुछ संशोधन किए गए जिसकी सूचना दी गई है।
ये नियम 1 अक्टूबर, 2020 से लागू हों जाएंगे। विभाग ने जानकारी दी है कि, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के मदद से यातायात नियमों का बेहतर तरीके से पालन हो पाएगा और ड्राइवरों को या वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वाहन के दस्तावेज अपने साथ रखने से मुक्ति मिलेगी। अब ये फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल चेक किए जाएंगे। इसे वाहन चालक DigiLocker या m-parivahan में सेव करके रख सकेंगे।

लाइसेंसिंग प्राधिकरण licensing authority द्वारा cancelled driving license कि जानकारी portal में record किया जाएगा और इसे time to time अपडेट किया जाएगा। ऐसे में वाहन चालकों के व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी।
किसी भी दस्तावेज की मांग करने या जांच करने पर इंस्पेक्शन की date और time पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जिस भी अधिकारी ने यह निरीक्षण किया, इसे भी नोट किया जाएगा। यह एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है वाहन चालकों के लिए।